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एनएसयूआई व युवक कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज कराई थी रिपोर्ट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा व तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है। एक माह पहले कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
दोनों नेताओं ने रायपुर व भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिये हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डॉ. पात्रा को पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए समन भी जारी किया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर पहले ही रोक लगा दी थी।
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद्र पाढ़ी ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू तथा राजीव गांधी को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने सम्बित पात्रा व तेजिन्दर पाल बग्गा के खिलाफ धारा 409, 153 ए, 298 तथा 505-2 के तहत तीन एफआईआर दर्ज की थी।
जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने आज इस पर निर्णय देते हुए एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया है।


