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सुप्रीम कोर्ट में गोवा स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, विवेक तन्खा रहे जीत के नायक
12-Mar-2021 6:03 PM
सुप्रीम कोर्ट में गोवा स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, विवेक तन्खा रहे जीत के नायक

नई दिल्ली, 12 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 243 k के मुताबिक किसी सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपने से संविधान का आघात है और गोवा सरकार को स्वतंत्र चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार राज्य के विधि सचिव को दिया था।

शीर्ष अदालत ने देश भर के सभी राज्य चुनाव आयुक्तों को भी निर्देश दिया, जो वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं, यह कहते हुए कि एक सरकारी कर्मचारी या नौकरशाह को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने नगरपालिका आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले 10 दिनों के भीतर मोरमुगाओ, मडगांव, मापुसा, क्यूपेम और सुंगेम नगरपालिकाओं के आरक्षण को अधिसूचित करे। इसने राज्य चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया|


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