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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 मार्च। पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू की कोर्ट ने आरोपी उत्तम मनहरे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 2 हजार रुपए अथर्दंड की सजा सुनाई है।
सिद्धार्थनगर शनिचरी बाजार दुर्ग निवासी आरोपी उत्तम मनहरे (44 वर्ष) ऑटो रिक्शा चलाता था। उसकी पत्नी सरिता मनहरे (40 वर्ष) एक स्कूल में शिक्षिका थीं। आरोपी पति अपनी पत्नी को नौकरी पर नहीं जाने के लिए कहता था। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था। 20 जुलाई 2018 को भी पति ने अपनी पत्नी सरिता से कहा कि वह नौकरी छोड़ दें, जब सरिता ने उसकी बात नहीं मानी तो रात लगभग 2.30 बजे आरोपी ने पत्नी से विवाद करते हुए उसके ऊपर लोहे के हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। सरिता को तुरंत मेकाहारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 26 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गई। मृतका की नाबालिग बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सरिता मनहरे की मौत के बाद धारा 302 व 323 के तहत मामला दर्ज किया था।


