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पैरोल पर छूटे कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से 15 जनवरी तक राहत
07-Jan-2021 8:16 AM
पैरोल पर छूटे कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से 15 जनवरी तक राहत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 7 जनवरी। कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल व  जमानत पर छोड़े गये बंदियों को सुप्रीम कोर्ट से 15 जनवरी तक राहत मिल गई है। हालांकि इसका लाभ वे कैदी नहीं उठा पायेंगे जिन्होंने जेलों में अपनी हाजिरी दे दी है।

बिलासपुर के जय जायसवाल ने दिसम्बर माह में वेकेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी जो 31 दिसम्बर को समाप्त हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य शासन से जवाब मांगा था, तब याचिकाकर्ता की पैरोल अवधि 6 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। 5 जनवरी को इस मामले की फिर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि जेलों में अव्यवस्था और क्षमता से अधिक कैदी है। इनमें कोरोना संक्रमण फैलने की घटनायें भी हो चुकी हैं। अतः पैरोल तथा जमानत पर छूटे कैदियों को राहत देना जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल व जमानत पर छोड़े गये कैदियों को 15 जनवरी तक राहत दी है और हाईकोर्ट को उनके मामले में इसके पहले निर्णय लेने कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का लाभ उन्हीं कैदियों को मिलेगा जिन्होंने 31 दिसम्बर को पैरोल व जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जेलों में सरेंडर नहीं किया था।


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