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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 नवंबर। जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पूर्व विधायक व छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
अमित जोगी ने राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। याचिका में उन्होंने कहा कि उनके पिता स्व. अजीत जोगी की ओर से राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट में लम्बित है इसके बावजूद संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हुए राज्य सरकार ने उसी फैसले के आधार पर अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया।
ज्ञात हो कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आधार पर मरवाही से अमित जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसी तरह मुंगेली की जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर उनकी पत्नी ऋचा जोगी का प्रमाण पत्र भी निलम्बित कर दिया गया था। उनका भी मरवाही चुनाव में दाखिल नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था।


