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7 सात साल पुराने आपराधिक प्रकरण पर बृजमोहन को जमानत मिली
21-Oct-2020 3:21 PM
7 सात साल पुराने आपराधिक प्रकरण  पर बृजमोहन को जमानत मिली

सांसद-विधायकों के मामले जल्द निपटाने के आदेश हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर।
सात साल पहले टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोडफ़ोड़ के प्रकरण के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और  सात अन्य नेता बुधवार को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में पेश हुए। सभी को पांच-पांच हजार की व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया। इन सबके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 

बताया गया कि वर्ष-2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक टीवी चैनल के डिबेट में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. किरणमयी नायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक आपस में उलझ गए थे। इस दौरान तोडफ़ोड़ और हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। किरणमयी नायक की शिकायत पर बृजमोहन अग्रवाल, संजूनारायण सिंह ठाकुर, सुभाष तिवारी, अमित साहू, राहुल चंदानी, सचिन मेघानी, डॉ. सलीम राज, आकाश विग व सोनू राजपूत के खिलाफ धारा 323, 294 और 147 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सभी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
 
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अन्य सात आरोपी आज अदालत में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बीके वासनिकर के समक्ष पेश हुए।  सभी को पांच-पांच हजार रूपए के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया है। पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता बृजेश चंद पाण्डेय ने की। भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद देशभर में विधायक-सांसदों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। यही वजह है कि पुराने प्रकरण पर बृजमोहन अग्रवाल को जमानत लेने अदालत पहुंचना पड़ा। 


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