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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बृजमोहन 7 साल पुराने मामले में जमानत लेने जा रहे
21-Oct-2020 12:27 PM
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बृजमोहन 7 साल पुराने मामले में जमानत लेने जा रहे

सांसद-विधायकों के मामले जल्द निपटाने के आदेश हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर।
सात साल पहले टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोडफ़ोड़ के प्रकरण के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और  समर्थक बुधवार को जमानत लेने जिला अदालत पहुंच रहे हैं। इन सबके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. किरणमयी नायक ने पूर्व मंत्री अग्रवाल के खिलाफ  रिपोर्ट लिखाई थी। उस समय किरणमयी और बृजमोहन अग्रवाल एक टीवी चैनल के डिबेट में आमने-सामने थे। कुछ देर बाद दोनों के समर्थक उलझ गए, और हंगामा व तोडफ़ोड़ की घटना हुई। किरणमयी की शिकायत पर बृजमोहन अग्रवाल, संजूनारायण सिंह ठाकुर, सुभाष तिवारी, अमित साहू, राहुल चंदानी, सचिन मेघानी, डॉ. सलीम राज, आकाश विग व सोनू राजपूत के खिलाफ धारा 323, 147 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
 
बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद देशभर में विधायक-सांसदों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। यही वजह है कि पुराने प्रकरण पर बृजमोहन अग्रवाल को जमानत लेने अदालत पहुंचना पड़ रहा है। 


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