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बकरीद के लिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइन, इन जानवरों की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई
22-May-2026 11:32 AM
बकरीद के लिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइन, इन जानवरों की कुर्बानी पर होगी कार्रवाई

दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं. यह जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी.

उन्होंने बताया, "बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह ग़ैर-क़ानूनी है. ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुक़दमा दर्ज किया जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा, "सार्वजनिक स्थलों, गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है. ऐसा करने वालों पर भी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी."

कपिल मिश्रा ने बताया, "कुर्बानी के बाद सीवर, नाली या सार्वजनिक स्थलों पर वेस्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है. कुर्बानी सिर्फ़ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है."

बकरीद यानी ईद-उल-अज़हा का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा. (bbc.com/hindi)


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