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भारत सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में किया ये संशोधन
19-May-2026 11:33 AM
भारत सरकार ने नागरिकता नियम 2009 में किया ये संशोधन

भारत के गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए सोमवार को एक नई अधिसूचना जारी की है.

इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा.

सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़, "नागरिकता पाने के लिए बताना होगा इन तीन पड़ोसी देशों का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या नहीं."

"जिनके पास ऐसा पासपोर्ट है, उन्हें पासपोर्ट का विवरण (पासपोर्ट नंबर, इसे जारी करने की तारीख़ और जगह, एक्सपायरी डेट) देना होगा."

आगे कहा गया है, "नागरिकता की मंज़ूरी मिलने के 15 दिन के भीतर दस्तावेज़ जमा करना होगा."

गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य नागरिकता पाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी या फ़र्ज़ीवाड़े को रोकना है. (bbc.com/hindi)


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