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कल होगी रिहाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नई दिल्ली/रायपुर, 18 मई। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने डीएमएफ घोटाला प्रकरण में जमानत दे दी है। उन्हें जमानत की अवधि में प्रदेश से बाहर रहना होगा। टुटेजा करीब ढाई साल बाद मंगलवार को जेल से रिहा होंगे।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बैंच ने सोमवार को पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत प्रकरण पर सुनवाई की। राज्य सरकार की तरफ से टुटेजा की जमानत का विरोध किया गया। पूर्व आईएएस की तरफ से तर्क दिया गया कि आरोपी पिछले ढाई साल से जेल में बंद है। मामले में 85 गवाह हैं, और आरोपी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं।
यह भी तर्क दिया गया कि टुटेजा उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव थे, और ठेके से संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने टुटेजा को सशर्त जमानत देने के आदेश दिए हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर रहना हो ताकि गवाहों को प्रभावित न कर सके। उन्हें एक हफ्ते के भीतर नया पता देने और हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। टुटेजा को शराब और अन्य प्रकरणों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। वो संभवत: मंगलवार को रिहा होंगे।


