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बैन प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा
04-May-2026 7:18 PM
बैन प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा

याचिकाकर्ता ने पर्यावरण बोर्ड की निष्क्रियता पर भी उठाया सवाल

बिलासपुर, 4 मई। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन के बढ़ते उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले में मुख्य सचिव को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।

 यह आदेश रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को तय की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में ‘छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एवं अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री (उपयोग एवं निपटान विनियमन) अधिनियम, 2020’ और इसके नियम 2023 से लागू हैं। इसके तहत कैरी बैग, नॉन-वोवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग, डिस्पोजेबल कप-प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ, पाउच, फ्लेक्स, बैनर, थर्माकोल सजावटी सामग्री और 200 मिलीलीटर से कम की पेट बोतलों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद राज्यभर में इन प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन, परिवहन और बिक्री खुलेआम जारी है।

याचिका में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया कि नवंबर 2025 में राज्य सरकार ने बोर्ड को एक उच्च स्तरीय समिति गठन का प्रस्ताव तैयार करने और विभिन्न विभागों की भूमिका तय करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए ठोस सुझाव भी दिए हैं। इसमें उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ-साथ विशेष जांच दल बनाने का प्रस्ताव शामिल है। यह टीमें राज्य की सीमाओं पर ट्रकों की जांच करेंगी और यह पता लगाएंगी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन कहां हो रहा है।

साथ ही, फैक्ट्रियों की बिजली खपत और जीएसटी रिकॉर्ड की जांच कर अवैध उत्पादन और बिक्री का खुलासा करने की मांग की गई है। होटल और ऑनलाइन डिलीवरी में उपयोग हो रहे पैकेजिंग मटेरियल की भी जांच की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमों में दी गई छूट, जैसे मेडिकल उपयोग, कृषि के लिए कंपोस्टेबल बैग या मोटाई वाले पैकेजिंग का गलत फायदा उठाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार जारी है।


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