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टाऊनशिप एक्ट का उल्लंघन कर कॉलोनी निर्माण, जांच होगी
27-Feb-2026 7:15 PM
टाऊनशिप एक्ट का उल्लंघन कर कॉलोनी निर्माण, जांच होगी

  भाजपा सदस्य ने उठाया मामला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 फरवरी। बिलासपुर में टाऊनशिप एक्ट का उल्लंघन कर कॉलोनी निर्माण, और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मामला विधानसभा में उठा। यह कहा गया कि कोटवारी जमीन को ईडब्ल्यूएस की बताकर बेच दिया गया। दो अलग-अलग प्रकरणों में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जांच समिति गठित करने की घोषणा की।

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य सुशांत शुक्ला ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक बिल्डर द्वारा अलग-अलग संस्थान बनाकर टाऊनशिप एक्ट का उल्लंघन कर सौ एकड़ में कॉलोनी निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस पूरे मामले में अफसरों की भी मिलीभगत रही है। इस पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रकरण को लेकर पहले शिकायत हुई थी, और इसके लिए समिति गठित कर जांच कराई जा रही है। इसमें विभाग के अलावा नगरीय प्रशासन, और टाऊन कंट्री प्लानिंग के भी अफसर हैं।

भाजपा सदस्य ने सरकंडा इलाके के तीन खसरे का जिक्र किया, और आवासीय जमीन का भूउपयोग बदला गया। शुक्ला ने आरोप लगाया कि अफसरों ने गलत ढंग से लेआऊट पास किया है। इस पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी ने भाजपा सदस्य के जोर पर लेआऊट स्थगित कर जांच कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।


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