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छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी । पुलिस कमिश्नर ने कोतवाली से जय स्तंभ चौक, फूल चौक और शास्त्री चौक तक सुबह 9 से रात 9 तक जुलूस रैली प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह रोक धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लगाई गई है।
पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र ने रायपुर के अति व्यस्ततम मार्गों में सुगम यातायात, कानून व्यवस्था व जनसुविधा के दृष्टिकोण से प्रतिबंधित किये जाने की अनुशंसा की थी। इस पर पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिया है।
यहां रहेगा रोक
1. जी.ई. रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
2. मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
3. सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा
4. एम.जी. रोड में गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक
उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, आदेश तिथि से आगामी 02 माह तक प्रतिबंधित रहेंगे।


