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अंतिम मतदाता सूची 21 को
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। निर्वाचन आयोग के अर्हता तिथि 1 जनवरी के आधार पर प्रदेश में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है।
एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके पश्चात दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक रही। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक संचालित की जा रही है। अब तक राज्य भर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है।
गणना चरण के दौरान जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से मेल नहीं खा पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 दस्तावेज़ों में से आवश्यक दस्तावेज़ों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर ERO द्वारा नाम सम्मिलन अथवा विलोपन का निर्णय लिया जा रहा है।
दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र-6, विवरण संशोधन हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 तथा नाम विलोपन/आपत्ति हेतु घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर पर ERO द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची साझा की गई।
सभी दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एसआईआर के दौरान प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ceocg.gov.in पर उपलब्ध है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम विलोपन को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के अंतर्गत किसी मतदाता का नाम केवल मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण अथवा दोहरा नाम होने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है।
यदि कोई मतदाता ERO के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील तथा धारा 24(ख) के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। मतदाता सूची से संबंधित सहायता हेतु नागरिक संबंधित बीएलओ, जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं।


