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पुलिस की संचालकों संग बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राहकों, और फोटो-पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। यही नहीं, रात 10 बजे के बाद डीजे, और 12 बजे के बाद संस्थान को बंद करने की हिदायत दी गई है।
शहर में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने, और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर), कमिश्नरेट रायपुर द्वारा सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में होटल, बार, क्लब, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गौरव मंडल, अनुज कुमार सहित 3 सौ से अधिक संचालक उपस्थित रहे।
पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्टाफ का अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराने, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर 30 दिन का बैकअप सुरक्षित रखने, पार्किंग व आउटर एरिया में कैमरे एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ग्राहकों का मोबाइल नंबर सत्यापन, फोटो, पहचान पत्र, आगमन का माध्यम एवं वाहन नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों से पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
रात्रि 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित रहेगा तथा रात्रि 12 बजे के बाद सभी संस्थान बंद करने, और किसी भी प्रकार की पार्टी न आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पार्टी आयोजन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

नाबालिगों के प्रवेश, अवैध शराब, ड्रग्स, नारकोटिक्स एवं किसी भी प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। फ्री ड्रिंक्स, फ्री एंट्री एवं लेडीज़ नाइट पार्टी न करने का सुझाव भी दिया गया।
विदेशी नागरिकों के ठहरने पर फॉर्म-सी भरना, विशेष आयोजनों के लिए एफएल-5 लाइसेंस लेना, फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त रखना एवं भीड़ नियंत्रण के लिए अलग-अलग एंट्री-एग्जिट प्वाइंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संचालकों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया, जिनमें से कई का मौके पर निराकरण किया गया। शेष विषयों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अंत में पुलिस ने सभी संचालकों से निर्देशों का अक्षरशः पालन करने, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की।


