ताजा खबर
नयी दिल्ली, 4 फरवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामलों में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाने से बुधवार को इनकार कर दिया।
यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये की राशि का इंतजाम कर लिया है और इसलिए उन्होंने भुगतान करने के लिए एक और सप्ताह का समय मांगा है।
चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद राजपाल यादव को चार फरवरी तक जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव की आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा बढ़ाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने उसी दिन इन दलीलों को खारिज कर दिया था और आपको आत्मसमर्पण करने के लिए दो और दिन का समय दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आधार है। आपको एक निश्चित दिन आत्मसमर्पण करना था, लेकिन आपने कहा कि आप मुंबई में हैं, इसलिए आपको दो दिन का समय दिया गया। आज आपको शाम चार बजे आत्मसमर्पण करना होगा। ’’
अभिनेता के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि यादव को 50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कम से कम एक दिन का समय दिया जाए। (भाषा)


