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1-11 वीं की परीक्षाएं डीईओ लेंगे, डीपीआई का आदेश
03-Feb-2026 6:01 PM
1-11 वीं की परीक्षाएं डीईओ लेंगे, डीपीआई का आदेश

निजी स्कूल संचालक विरोध में उतरे

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी  । संचालक लोक शिक्षण ने सभी डीईओ को मंगलवार को पत्र भेजकर कक्षा 1-11 वीं तक की  वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने विरोध भी शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि सभी कक्षाओं की परीक्षा लेना नियम विरुद्ध एवं निजी स्कूलों की स्वायत्तता पर सीधा हमला है ।इन परीक्षाओं का हर स्तर विरोध किया जाएगा । इस पर चर्चा के लिए अब से कुछ देर बाद  एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है ।

अपने पत्र में डीपीआई ने  2025-26 वार्षिक परीक्षा कक्षा 1ली, 2, 3, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं, एवं 11 वीं के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाता हैं। उपरोक्त निर्देश शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, अशासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के लिए भी प्रभावी होगा।
समितियों का गठन एवं निर्देश :-

जिले में कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वी, 9वीं, एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
 जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडरेशन समिति का गठन 05 फरवरी  तक कर लिया जावें।

कक्षा 1ली, 2, 3रीं, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11 वीं परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।

सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे।

 कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जावें।

परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र-छात्राओं को अभ्यास कराया जावे।
 
28 फरवरी तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यकम पूर्ण कर लिया जावें तत्पश्चात रिवीजन कराया जायें।

 प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 05 मार्च तक पूर्ण कर लिया जावें।

परीक्षा तिथिः-
 25 मार्च से 10 अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराया जावें, समयसारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी किया जाए।


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