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महंगी शराब पर अब अधिक टैक्स देना होगा
02-Feb-2026 8:39 PM
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नई दरें राजपत्र में प्रकाशित
रायपुर, 2 फरवरी। राज्य सरकार ने देशी विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये दरें राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक अब शौकीन अधिक टैक्स देकर महंगी शराब पी सकेंगे। बीयर, रेडी टू ड्रिंक पर भी नई दरें लागू होंगी।
कंपनी और डिस्टलरियों को शराब सप्लाई से पहले ही ड्यूटी टैक्स का भुगतान करना होगा।
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