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पाक्सो एक्ट मामले में संदिग्ध जांच, महिला हवलदार निलंबित
30-Jan-2026 4:58 PM
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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी । कबीर नगर थाना में दर्ज एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण की विवेचना के दौरान स्वेच्छाचारिता और संदिग्ध आचरण सामने आने पर महिला प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर पश्चिम क्षेत्र रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला हवलदार चन्द्रकला साहू को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 13/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 04(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस संवेदनशील प्रकरण की विवेचना महिला प्रधान आरक्षक चन्द्रकला साहू द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान उनके द्वारा नियमों के विपरीत आचरण, स्वेच्छाचारिता और संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया।
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