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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 दिसंबर) को कर्नाटक सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पीरियड लीव लेने का अधिकार दिया गया था. यह आदेश राज्य के सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू था, यानी निजी कंपनियों में काम करने वालीं महिला कर्मचारी भी हर महीने यह छुट्टी ले सकती थीं.
कानूनी खबरों की वेबसाइट ‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक, बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई. एसोसिएशन के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में सरकार का जवाब भी मांगा.
कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी आपत्तियां दाखिल करनी होंगी और उनके पास आदेश में बदलाव की मांग करने का अधिकार है. ‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट बुधवार को इस मामले में सरकार और अन्य पक्षों को सुनेगा. (dw.com/hi)


