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65 बकरियों की चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
05-Dec-2025 12:21 PM
65 बकरियों की चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 दिसंबर। दो लाख रुपए की कीमत की करीब 65 बकरियों की चोरी के मामले में आरोपी सुनील भोई को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। आरोपी के खिलाफ कबीरधाम जिले के दो थानों में चोरी के प्रकरण दर्ज हैं।

कबीरधाम और पंडरिया थाना क्षेत्र में बकरियों की लगातार चोरी की घटनाओं की जांच में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं के बयान में बिलासपुर निवासी सुनील भोई का नाम सामने आया। गिरफ्तारी की आशंका में उसने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने कहा कि उसे बिना आधार फंसाया गया है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं, जबकि राज्य पक्ष ने चोरी को गंभीर बताते हुए याचिका का विरोध किया। तर्क सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि सह–आरोपी साहिल खान, शब्बन खान, सब्बीर खान, गौरव धुरी और मनीष पटेल को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।


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