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डी.जे. वाहन मालिक और ड्राइवर पर 60 हजार रूपए का अर्थदंड
10-Nov-2025 7:17 PM
 डी.जे. वाहन मालिक और ड्राइवर पर 60 हजार  रूपए का  अर्थदंड

रायपुर, 10 अक्टूबर । यातायात पुलिस भाठागांव बस स्टैंड ने धुमाल बैंड के स्वराज माजदा वैन पर कार्रवाई की। टीआई और टीम लाखेनगर -पुरानी बस्ती में पेट्रोलिंग कर रहे थे । तभी लगभग 11.37 बजे लाखेनगर चौक पर चंदू धुमाल वाली माजदा गाड़ी लहराते हुए चलाते दिखाई दिया। इसे रोककर ड्राइवर को ब्रीथ एनालाईजर से जांच की । वह नशे की हालत में चला रहा था। और में डी.जे. सिस्टम को वाहन के बॉडी के बाहर एंगल लगाकर वेल्डिंग कर उंचा, लंबा बांधा गया था। वाहन में बिना परिवहन विभाग के अनुमति के रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन करते हुए वेल्डिंग कराकर माजदा वैन को मॉडिफाई किया गया था। वैन का फिटनेस समाप्त हो गया था साथ ही वाहन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं था । इस पर वाहन स्वामी व चालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 182 ए(4), 194(1क), 56/192 एवं 190(02) के तहत न्यायालय प्रकरण पेश किया गया। न्यायालय ने वाहन स्वामी बीना कौशिक पति चन्द्रशेखर कौशिक निवासी भोई पारा रायपुर के विरूद्ध 5000 रूपए ड्राइवर गोपी राम मनहरे बंधवापारा रायपुर के विरूद्ध 55000 कुल 60000 रूपये अर्थदंड किया गया। नशे की हालत में वाहन चलाने के कारण लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए गुरजीत सिंह व श्री सतीश ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में प्रत्येक रात्रि में 11.00 बजे से रात्रि 02.00 बजे तक जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त दिन व संध्या समय में भी वाहनों की जांच में नशे की हालत में दिखने पर जांच कार्यवाही की जाती है।

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