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रायपुर, 5 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल को उनसे संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रभारी कुल सचिव के पद पर पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अब तक इस निर्देश का पालन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 17 जून 2025 के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया है।
मालूम हो कि डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार और प्रभारी कुल सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नियुक्ति को कुल सचिव के पद के लिए अयोग्य ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 2022 के आदेश और 14 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा अपील वापस लेने के बावजूद गलत तरीके से याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने कुल सचिव के पद के लिए पात्रता मानदंडों- क्लॉज 4(2)(ए) और 4(2)(सी)) की गलत व्याख्या की, जबकि याचिकाकर्ता क्लॉज 2(ए) के तहत पूरी तरह योग्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद 25 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि याचिका पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2025 को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी करने और दस्ती सेवा की अनुमति दी, साथ ही निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले प्रतिवादी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत यह सुनिश्चित करने को कहा कि विवाद से पहले की स्थिति बरकरार रखी जाए, अर्थात् डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल को प्रभारी कुल सचिव के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अब तक डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल को प्रभारी कुल सचिव के पद पर पुनर्बहाल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।