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उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब को नोटिस जारी किया है.
मामले की सुनवाई कर रहे चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को भी नोटिस भेजा है.
पर्यावरणविद् अनामिका राणा ने हिमालयन राज्यों में खासकर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जारी अभूतपूर्व मौसम संबंधी आपदाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी.
याचिका में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई मौजूदा आपदाओं के लिए ज़िम्मेदार है.
उनके वकील आकाश वशिष्ठ ने पीटीआई को बताया, "कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है." (bbc.com/hindi)