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रायपुर, 4 सितम्बर। एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग तस्कर नव्या मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल को 6 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आरोपियों की स्थिति मामले में पुलिस ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के पास से ऐसे कई अहम सूत्र मिले हैं, जिनकी जांच बाकी है। इन्हीं लिंकेज की पुष्टि और नए चेहरों की पहचान के लिए रिमांड जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को मानते हुए दोनों को 6 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। वहीं, मामले में शामिल मुख्य तस्कर अयान खान, सोहैल खान और जुनैद अख्तर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट अमीन ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस बार-बार रिमांड बढ़ाकर आरोपियों को प्रताड़ित कर रही है। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को ज्यादा वजनदार मानते हुए नव्या और विधि को हिरासत में ही रखने का आदेश दिया।