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गोमांस बिक्री मामले में तेलीबांधा के कारोबारी को अंतरिम राहत
03-Sep-2025 3:50 PM
गोमांस बिक्री मामले में तेलीबांधा के कारोबारी को अंतरिम राहत


'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 सितंबर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिब्बाबंद गोमांस बिक्री के मामले में सह-आरोपित रविनपाल अग्रवाल को फिलहाल राहत दे दी है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने अग्रवाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी और सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

अग्रवाल के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका गोमांस बिक्री से कोई लेना-देना नहीं है। वे केवल जिम और स्पोर्ट्स उपकरणों का कारोबार करते हैं। वकील ने कहा कि अग्रवाल की दुकान से डिब्बाबंद बीफ बेचने का कोई सबूत नहीं है और न ही उन्होंने इसका कोई प्रचार किया। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विवादित दुकान अग्रवाल की है और वहां से डिब्बाबंद बीफ बेचा गया।

यह मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में स्थित नार्थ ईस्ट फूड दुकान और नार्थ ईस्ट किचन रेस्त्रां से जुड़ा है। 30 जनवरी 2025 को गो-सेवकों ने पुलिस को सूचना दी थी कि वहां डिब्बाबंद बीफ बेचा जा रहा है। पुलिस ने छापा मारकर दुकान संचालिका रूबी वनलारेग और सह-आरोपित रविनपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5, 10 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजा गया था।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई और सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।


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