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यौन उत्पीड़न मामले में यश दयाल की गिरफ़्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई
16-Jul-2025 9:41 AM
यौन उत्पीड़न मामले में यश दयाल की गिरफ़्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई

यौन उत्पीड़न के मामले में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

यश दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलने वाले यश दयाल के ख़िलाफ़ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए."

पीटीआई के मुताबिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की बेंच ने एफआईआर को चुनौती देने वाली यश दयाल की याचिका पर यह आदेश पारित किया.

बीते हफ्ते क्रिकेटर यश दयाल के ख़िलाफ़ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफ़आईआर दर्ज कराई थी.

महिला ने आरोप लगाया कि जिस क्रिकेटर के साथ वह पांच साल से रिश्ते में थीं उन्होंने उनका उत्पीड़न किया.

यश दयाल के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत रविवार 6 जुलाई को मामला दर्ज किया गया.(bbc.com/hindi)


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