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फरार सूदखोरों पर शिकंजा बढ़ा, भावना रोहित तोमर भी गिरफ्तार
15-Jul-2025 8:36 PM
फरार सूदखोरों पर शिकंजा बढ़ा, भावना रोहित तोमर भी गिरफ्तार

रायपुर, 15 जुलाई। डेढ़ माह से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित -वीरेंद्र तोमर पर पुरानी बस्ती पुलिस ने शिकंजा बढ़ा दिया है। पुलिस ने रोहित की पत्नी भावना तोमर को भी गिरफ्तार किया है।भावना,शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थी। इ, कंपनी के नाम से जमीन की खरीदी बिक्री करती थी। इसने 03लाख उधारी देकर गिरवी के तौर पर जगुवार कार  (कीमत15 लाख) रखकर 05 लाख देने के बाद भी और 10 लाख की मांग रही थी। पुलिस ने वह कार 2 मोबाइल कीमती 30000 रुपए व अन्य दस्तावेज जब्त किया । तोमर भाइयों पर धारा 308(2),111(1) बी.एन.एस.धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। और  में पूर्व में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इससे पहले थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 296,115(2),351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता  के फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला छत्तीसगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान पर दबिश दिए जाने पर आरोपी के परिजनों द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं करने पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले माननीया कुमारी सीमा कंवर  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर से तलाशी वारंट पर 3 जून को तलाशी लिए जाने पर आरोपी फरार मिला लेकिन उसके निवास स्थल से जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज,इकरारनामा स्टांप, कोरा स्टांप,हस्ताक्षर युक्त एवं भरा तथा कोरा चेक बरामद  हुआ जिसे जप्त कर अगर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन थाना पुरानी बस्ती को प्राप्त हुई जिसके जांच क्रम में गवाहों का कथन लिया गया गवाह गण अपने कथन में बताएं कि रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर एवं उनके परिवारजन तथा अन्य साथियों के द्वारा लिए गए उधार के एवज में भरा चेक,कोरा चेक, कोरा स्टांप में हस्ताक्षर करवा कर सुरक्षा बतौर अपने पास रखते हुए ब्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिए लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल किया गया है। डरा धमकाकर औने पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराया गया है ब्याज की राशि वाले वे लोग कच्चे में लेते है और कुछ ब्याज राशि अपने कर्मचारी योगेश एवं अपने परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर, भावना तोमर एवं अन्य के अकाउंट में लेते हैं जांच पर  रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर,दिव्यांश तोमर व अन्य के विरुद्ध धारा 308(2),111 भारतीय न्याय संहिता धारा 04 छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम के  तहत जांच जारी है।


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