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कैबिनेट में विधेयक को मंजूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जुलाई। सरकार ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के लंबित कर प्रकरणों को निपटाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है। शुक्रवार को कैबिनेट में इस आशय के विधेयक को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट में राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए लंबित कर प्रकरण को एकमुश्त निपटारे के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें एकमुश्त राशि लेकर कर से जुड़े लंबित प्रकरणों को निपटाने का प्रावधान है।
कैबिनेट में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 तथा 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्येतर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।