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एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नमेंट अफ़ेयर्स हैंडल पर बताया है कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत भारत में 2355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.
इस पोस्ट में एक्स ने बताया है, “इन अकाउंट्स में रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट्स शामिल थे. इसका अनुपालन न करने से आपराधिक दायित्व का ख़तरा रहता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए एक घंटे के अंदर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी और अगली सूचना तक अकाउंट्स को ब्लॉक रखने को कहा था.”
“सार्वजनिक आक्रोश के बाद सरकार ने रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए कहा.”
इसके बाद एक्स ने कहा है, “हम ब्लॉक करने के इन आदेशों के कारण भारत में चल रहे प्रेस सेंसरशिप के बारे में बहुत चिंतित हैं. एक्स सभी उपलब्ध क़ानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है. एक्स को इन कार्यकारी आदेशों के ख़िलाफ़ क़ानूनी चुनौती देने को लेकर भारतीय क़ानून ने प्रतिबंधित किया हुआ है. हम प्रभावित यूज़र्स से अपील करते हैं कि वे कोर्ट के ज़रिए क़ानूनी उपाय हासिल करें.”
वहीं बीते हफ़्ते इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की ख़बरें सामने आने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं जिनमें सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि रॉयटर्स का अकाउंट रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ़ से कोई क़ानूनी मांग नहीं की गई है. उन्होंने बताया था कि सरकार एक्स के साथ संपर्क में है. (bbc.com/hindi)