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शिक्षा सचिव, संचालक से मिले 200 प्रधान पाठक
रायपुर, 7 जुलाई। स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति भर्ती नियम15(1) में संशोधन हेतु विभिन्न जिलों के लगभग 200 व्याख्याता सोमवार लोकशिक्षण संचालनालय एकजुट हुए और प्रधान पाठक पद पर वरिष्ठता प्रदान कर प्राचार्य पद की संशोधित पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की। उन्होंने बताया कि 01 जुलाई 25 को निर्णय आने के उपरांत आज तक नियमावली में संशोधन नहीं किए जाने के कारण आज प्रदेश के सैकड़ों ब्याख्याता शिक्षक जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला से पदोन्नत होकर ब्याख्याता बने हैं एवं प्रशिक्षित हैं वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षा सचिव और संचालक को आवेदन देकर न्यायालय के पारित आदेश के पालन में एच एम पद से वरिष्ठता देकर विगत 30अप्रेल को जारी प्राचार्य पदोन्नति आदेश में शामिल कर संशोधित पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की। उन्होंने अपने आवेदन में अवगत कराया है कि छ ग उच्च न्यायालय ने अपने पारित आदेश 09 मार्च 23 को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि छ ग स्कूल शिक्षा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग नियम 2019 के नियम 15(1) अल्ट्रावायरस है और उन्होंने इसे संशोधन करने का निर्देश दिया था परन्तु इसे बिना संशोधित किए पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया है इससे प्रदेश के सैकड़ों वरिष्ठ पात्र ब्याख्याता पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं । न्यायालय के हालिया पारित आदेश में भी न्यायालय ने इस नियम को संशोधन करने के अपने पूर्व आदेश पर सहमति दी है। इस संबंध में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर माननीय न्यायालय के पारित आदेश का पालन करने की मांग करते हुए संशोधित पदस्थापना आदेश जारी करने की मांग किया है। प्रभावित व्याख्याताओं ने यह भी जानकारी दिया है कि पदोन्नति आदेश जारी करने के पहले ब्याख्याता की स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित प्रधान पाठक पद पर वरिष्ठता प्रदान कर वरिष्ठता सूची जारी नहीं किया गया है। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण विगत एक वर्ष से अनेकों याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं और इनका जबाब शासन को देना है। जारी आदेश में सैकड़ों सेवा निवृत्त,मृतक और पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वालों का नाम है । शिक्षा सचिव इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है अब देखना ये है कि सचिव इस पर क्या निर्णय लेते हैं प्रभावित व्याख्याताओं ने आवश्यकता अनुसार न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने से भी अवगत कराया है।