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कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी मनोजीत के वकील का दावा, पीड़िता ने सहमति से बनाए थे संबंध
03-Jul-2025 9:47 AM
कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी मनोजीत के वकील का दावा, पीड़िता ने सहमति से बनाए थे संबंध

कोलकाता, 2 जुलाई। कोलकाता के एक विधि महाविद्यालय की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील ने बुधवार को दावा किया कि उनके मुवक्किल ने पीड़िता से ‘‘सहमति से यौन संबंध’’ बनाए थे।

अदालत में मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील राजू गांगुली ने कहा कि संदिग्ध ने पीड़िता पर कोई अत्याचार नहीं किया। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में मुवक्किल के शरीर पर “प्रेम करने के दौरान पड़े निशान” का हवाला दिया।

गांगुली ने कहा, “मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। दोनों ने सहमति से सेक्स किया था, और इसके सबूत मौजूद हैं। मनोजीत की गर्दन के बाएं हिस्से पर प्रेम के निशान हैं। मेरे मुवक्किल ने कुछ भी गलत नहीं किया है।”

मिश्रा और दो सह-आरोपियों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी की हिरासत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने वाली अलीपुर अदालत के सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

अदालत ने मामले के तीनों मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत आठ जुलाई तथा गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड पिनाकी बंदोपाध्याय की पुलिस हिरासत चार जुलाई तक बढ़ा दी।

अदालत के मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने कहा, “बचाव पक्ष ने आरोपी की जमानत याचिका के लिए अनुरोध तक नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग करने की पेशकश की।”

उन्होंने कहा, “बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश के समक्ष केवल दो अनुरोध किए, एक पुलिस पूछताछ के दौरान अपने मुवक्किलों के साथ मौजूद रहने का अनुरोध और दूसरा पुलिस की मौजूदगी में अपराध स्थल का दौरा करने का अनुरोध। न्यायाधीश ने दूसरे अनुरोध को खारिज कर दिया और मुझे ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने पहले अनुरोध के बारे में क्या फैसला सुनाया।”

इस बीच गांगुली ने यह दावा भी किया कि पीड़िता उनके मुवक्किल से "बहुत प्यार करती थी" और 25 जून की शाम को जब साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर कथित घटना हुई, उस समय वह नशे में थी।

उन्होंने कहा, “लड़की ने खुद मनोजीत और वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए ड्रिंक बनाई थी। वे सभी नशे में थे। वह भी उतनी ही नशे में थी। उसके बाद मेरे मुवक्किल और लड़की ने सेक्स किया।”

उल्लेखनीय है कि अलीपुर पुलिस अदालत में आपराधिक मामलों का वकील मिश्रा 2021 से गांगुली के जूनियर के तौर पर काम कर रहा था।

गांगुली ने इस बात से भी इनकार किया कि पीड़िता को कथित तौर पर प्रताड़ित करने का कोई वीडियो साक्ष्य है।

उन्होंने दावा किया कि एकमात्र मोबाइल क्लिप मिली है जिसमें लड़की ड्रिंक बना रही थी। (भाषा)


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