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जेलों में भीड़ व मारपीट पर डीजीपी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
27-Nov-2024 11:15 AM
जेलों में भीड़ व मारपीट पर डीजीपी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों की स्थिति और कैदियों के बीच संघर्ष को लेकर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक (जेल) से 2018 से 2024 के बीच जेल निर्माण और कैदियों की संख्या पर तुलनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने "स्पेशल जेल" की परिभाषा पर सवाल उठाया, जिसका उत्तर डीजी जेल से मांगा गया है। डीजी जेल ने अपने हलफनामे में बताया है कि राज्य की आठ जेलों में 33 नए बैरक निर्माणाधीन हैं, जिनकी क्षमता 1650 कैदियों की होगी।

इसके साथ ही, बेमेतरा में 2000 कैदियों के लिए ओपन जेल, रायपुर में 4000 कैदियों के लिए स्पेशल जेल, और बिलासपुर में 1500 कैदियों के लिए एक नई जेल का निर्माण किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने जेलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कैदियों के बीच संघर्ष की घटनाओं को गंभीर मानते हुए डीजी जेल से विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा।

याचिकाकर्ता के वकील ने जेल निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने सभी संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।


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