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हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर महिला अधिकारी के तबादले पर रोक लगाई
26-May-2022 11:52 AM
हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर महिला अधिकारी के तबादले पर रोक लगाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 मई।
हाई कोर्ट ने योजना एवं सांख्यिकी विभाग की एक महिला अधिकारी के दुर्गम आदिवासी इलाके में किए गए तबादले पर रोक लगा दी है।

विभाग की उप संचालक प्राची मिश्रा ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर मामले की अर्जेंट सुनवाई करने की अपील की थी। याचिकाकर्ता ने सन् 2015 में राज्य शासन की तबादला नीति की जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति के अनुसार अति दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं, दिव्यांगों और 55 वर्ष से अधिक उम्र के शासकीय कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता का तबादला अति दुर्गम आदिवासी इलाके में कर दिया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय के अग्रवाल की डबल बेंच में हुई।

कोर्ट में तबादले पर रोक लगाते हुए राज्य शासन से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।


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