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छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 4 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रोस्टर में एक बार फिर बदलाव किया गया है। इसमें तीन डिवीजन बेंच होंगे।
पहले डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया होंगे। वे सभी तरह के रिट मामले जो रेट कंट्रोल ट्रिब्युनल के समक्ष है, उनको छोड़कर सुनेंगे। रिट अपील, जनहित याचिका, रिट पिटिशन हेबियस कार्पस और टैक्स संबंधी मामलों को भी इस डबल बेंच में सुना जाएगा।
दूसरी डिवीजन बेंच जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की होगी, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बैठेगी। इस डिवीजन बेंच में सभी सिविल मामले, कमर्शियल केस, कंपनी अपील और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर सुनवाई होगी।
तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस रजनी दुबे होंगी, जो सभी तरह के क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस की स्पेशल सिंगल बेंच शुक्रवार की दोपहर 2:15 बजे डिवीजन बेंच एक के समाप्त होने पर बैठेगी वह सबसेक्शन 5,6 और 11 के तहत आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी।
जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच दोपहर 2:15 बजे से बैठेगी, जिसमें वे क्रिमिनल रिट पिटिशन सेक्शन 482 सीआरपीसी और सी आर एमपी के मामले सुनेंगे।
जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल सिंगल बेंच पुराने मामलों की सुनवाई दोपहर बाद करेगी जो चीफ जस्टिस के द्वारा सौंपे जाएंगे।
जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में सन 2016 और उसके बाद के रिट पिटिशन सुने जाएंगे। इसमें 2006 सन तक के सभी प्रकार के रिट पिटिशन की भी सुनवाई होगी।
जस्टिस संजय अग्रवाल की सिंगल बेंच में सन 2006 और उसके बाद की क्रिमिनल अपील और सन 2014 के बाद के क्रिमिनल रिवीजन तथा क्रिमिनल रिफरेंस की सुनवाई होगी।
जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत क्रिमिनल रिट पिटिशन सुनेंगे।
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू विभिन्न रिट पिटिशन की सुनवाई करेंगे।
जस्टिस गौतम चौरड़िया की स्पेशल सिंगल बेंच में सन् 2013 तक के क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई होगी जो दोपहर 2 बजे के बाद बैठेगी।
जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में प्रथम व द्वितीय अपीलों की सुनवाई होगी।
जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में सभी तरह के जमानत के आवेदन, जो सीआरपीसी 439 के अंतर्गत आते हैं की सुनवाई होगी। लेकिन पोक्सो एक्ट के मामले नहीं सुनेंगे। इस बेंच में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की भी सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी कि सिंगल बेंच में दोपहर बाद सभी प्रकार के ऐसे जमानत के आवेदनों की सुनवाई होगी जो सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पोक्सो एक्ट के मामलों की भी सुनवाई होगी। इस बेंच में क्रिमिनल ट्रांसफर पिटिशन की भी सुनवाई होगी।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के रोस्टर में पिछला बदलाव फरवरी माह में किया गया था।


