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नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित, 22 मई को सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराया जाएगा
28-Feb-2022 12:49 PM
नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित, 22 मई को सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराया जाएगा

नई दिल्ली, 28 फरवरी | नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सुपरटेक 40 मंजिला ट्विन टावर 22 मई को गिराए जाएंगे। पिछले साल 31 अगस्त के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि सभी प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करें। नोएडा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विध्वंस प्रक्रिया शुरू हो गई है और 22 मई को जुड़वां टावरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि 22 अगस्त तक पूरा मलबा हटा दिया जाएगा।

कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी हितधारकों की एक बैठक 9 फरवरी को हुई थी और सुपरटेक ट्विन टावरों के विध्वंस की समय सीमा तय की गई थी। नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि अन्य प्राधिकरणों से एनओसी के साथ गेल से एनओसी भी प्राप्त हुई है।

7 फरवरी को, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि गेल की एनओसी की आवश्यकता थी क्योंकि एक उच्च दबाव वाली भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो 15 मीटर की दूरी और 3 मीटर की गहराई से गुजर रही है।

17 जनवरी को, कुमार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि टावरों को गिराने के लिए एक विध्वंस एजेंसी, एडिफाइस इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिया गया है।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है। (आईएएनएस)


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