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दिल्ली दंगा मामले में पहले दोषी ठहराए गए शख़्स को पांच साल की जेल
20-Jan-2022 2:25 PM
दिल्ली दंगा मामले में पहले दोषी ठहराए गए शख़्स को पांच साल की जेल

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने गुरुवार को साल 2020, फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़ों में हुए दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति को पांच साल जेल की सज़ा सुनायी है.

इस शख़्स का नाम दिनेश यादव है. दिनेश यादव की वकील शिखा गर्ग ने बीबीसी को बताया, "दिनेश यादव को 12 हज़ार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा."

दिनेश यादव को पिछले महीने दंगे में सक्रिय रूप से शामिल होने और मनोरी नाम की एक महिला के घर को लूटने और जलाने में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था.

लाइव लॉ के मुताबिक, दिनेश यादव को पीनल कोड की धारा 143, 147, 148, 457, 392, 436 और सेक्शन 149 के तहत सज़ा सुनायी गयी है.

दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में 23 फ़रवरी से 26 फ़रवरी 2020 के बीच हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी.

बीते साल 13 जुलाई को हाई कोर्ट में दायर दिल्ली पुलिस के हलफ़नामे के मुताबिक, मारे गए लोगों में से 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे. (bbc.com)


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