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दुर्ग के निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की
14-Jan-2022 11:44 AM
दुर्ग के निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 जनवरी।
दुर्ग के मित्तल हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष पूरन छाबरिया ने दुर्ग के मित्तल हॉस्पिटल में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों से मनमाना राशि वसूल करने और कई मरीजों की इसके बाद मौत हो जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की गई थी। इसकी शिकायत पूर्व में कलेक्टर से की गई थी, पर कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर को जवाब दाखिल करने के लिये कहा था। कलेक्टर की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मरीजों के परिजनों से वसूल की गई अतिरिक्त राशि केवल एक मरीज के मामले को छोड़कर शेष में हॉस्पिटल द्वारा लौटाई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने जवाब मिलने के बाद कहा कि इस मामले में हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता।


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