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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
13-Jan-2022 10:45 AM
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बिलासपुर, 13 जनवरी। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी विवाहित व बच्चों का पिता भी है।
ग्राम अमसेना निवासी धर्मेंद्र साहू के खिलाफ हिर्री थाने में धारा 363, 376 (2) (ढ) व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पारित आदेश में कहा है कि आरोपी का विवाहित होने व बच्चों का पिता होने के बावजूद नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाना और उसके साथ बलात्कार करना स्वीकार्य नहीं है।
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