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सरोज पाण्डेय के तीनों आवेदन निराकृत, लेखराम साहू की चुनाव याचिका में गवाही होने का रास्ता साफ
11-Jan-2022 2:54 PM
सरोज पाण्डेय के तीनों आवेदन निराकृत, लेखराम साहू की चुनाव याचिका में गवाही होने का रास्ता साफ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जनवरी।
हाईकोर्ट की जस्टिस सैम कोशी की एकल पीठ ने सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली लेख राम साहू की याचिका में लगाये गए तीनों आवेदन निराकृत कर दिए हैं और अब इस मामले में गवाही शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। गवाही की तिथि तय होने के बाद ये आवेदन लगाये गए थे जिसे याचिकाकर्ता के वकील सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने मामले में देरी करने की रणनीति बताया था और इन्हें खारिज करने की मांग की थी।

सरोज पांडे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव और अविनाश साहू ने लगाए अपने पहले आवेदन में कहा था कि साहू द्वारा प्रस्तुत आर टी आई के दस्तावेज सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते। इसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन निराकृत कर दिया है।

दूसरा आवेदन सरोज पाण्डेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से सम्बंधित था, जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने उक्त आवेदन अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है और यह छूट दी है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है।

तीसरा आवेदन लेख राम साहू के आधार कार्ड और बारहवी की अंक सूची प्रस्तुत करने के बारे में था, जिसे निराकृत करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है की इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है और इनसे सम्बन्धित प्रश्न प्रति परिक्षण में पूछे जा सकते हैं।

इन आवेदनों को निराकृत कर हाई कोर्ट ने 14 जनवरी की तिथि लेख राम साहू की गवाही के लिए नियत की थी, परन्तु सुनवाई विडियो कांफ्रेंस से होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस दिन गवाही होगी या नहीं।


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