खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 11 नवंबर। अमलीडीह कला में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव के अध्यक्ष विजय कुमार होता के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ डीजे मोहनी कंवर (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी), आकांक्षा खलखो (जेएमएफसी), ग्राम सरपंच रूपेंद्र वर्मा और जिला पंचायत सदस्य दिनेश वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
शिविर में डीजे मोहनी कंवर ने ग्रामवासियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के वंचित, कमजोर और पिछड़े वर्गों को नि:शुल्क एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। यह सेवा तालुका न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विकलांग या वंचित वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और न्याय पाने में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिविर के दौरान उन्होंने बच्चों को आईटी एक्ट 2000, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित जानकारी दी। साथ ही बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी समझाया।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आकांक्षा खलखो ने बच्चों को संबोधित करते हुए संविधान निर्माण, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी और कॅरियर गाइडेंस से संबंधित सुझाव भी दिए। उन्होंने मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत वाहन चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और फिटनेस सर्टिफिकेट रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पैरालीगल वॉलंटियर गोलूदास साहू ने उपस्थित जनों को साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्र ॉड और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सतर्कता उपायों की जानकारी दी।
कार्यक्रम का संचालन पीएलवी गोलूदास साहू ने किया और जिला पंचायत सदस्य दिनेश वर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सरपंच रूपेंद्र वर्मा, महेंद्र वर्मा, आशाराम, लतेलू वर्मा, रेवाराम वर्मा, भोला वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।


