अंतरराष्ट्रीय
यूरोप की एक शीर्ष अदालत ने यूरोपीय संघ के सदस्यों से कहा है कि वे एक दूसरे के यहां दर्ज हुई समलैंगिक शादियों को मान्यता दें. इस बारे में जर्मनी में शादी करने वाले पोलिश जोड़े ने याचिका दायर की थी.
इस जोड़े में एक सदस्य जर्मनी का नागरिक है. इन लोगों ने जर्मनी में ही रहने के दौरान 2018 में शादी कर ली थी. हालांकि, बाद में वे पोलैंड आ गए. यहां पर जब उन्होंने अपनी शादी का सर्टिफिकेट दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली. अधिकारियों ने कहा "पोलैंड का कानून समान लिंग वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति नहीं देता."
यूरोपीय संघ की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद कहा है, "जिन लोगों की बात हो रही है वे यूरोपीय संघ के नागरिक हैं और सदस्य देशों के इलाके में मुक्त रूप से आने जाने और सामान्य पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है, यह अधिकार तब भी है जब वे अपने मूल स्थान पर लौटने का फैसला करते हैं."
अदालत ने कहा है कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं देना यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन है और "यह ना सिर्फ लोगों के आने जाने और रहने की आजादी बल्कि निजी और पारिवारिक जीवन के बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन है." (dw.com/hi)


