अंतरराष्ट्रीय

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाख़ाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ज़मानत दे दी है.
बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मियां गुल औरंगज़ेब ने इमरान ख़ान को ज़मानत देते हुए उनको मुचलके की रक़म अदा करने का आदेश भी दिया.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अभियुक्त किसी और मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए.
इससे पहले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले में इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया था.
हालांकि इस मामले में ज़मानत मिलने के बाद भी इमरान ख़ान अभी जेल से रिहा नहीं होंगे.
इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक़, दो दर्जन से भी ज़्यादा मामलों में इमरान ख़ान को ज़मानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उनका नाम कुछ और मामलों में भी जुड़ा हुआ है.
30 नवंबर को लाहौर की एक अदालत अगर सुनवाई में इमरान ख़ान को ज़मानत दे देती है तो फिर वे जेल से रिहा हो भी सकते हैं.