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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को गोपनीयता उल्लंघन मामले में 10 साल की सजा
30-Jan-2024 4:45 PM
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को गोपनीयता उल्लंघन मामले में 10 साल की सजा

इस्लामाबाद, 30 जनवरी जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

यह फैसला आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले आया है।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत रावलपिंडी की अडियाला जेल में स्थापित की गई विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने दोनों नेताओं को सजा सुनाई।

भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद खान तीन साल से जेल में बंद हैं।

इस मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के खुलासे से हैं। खान ने 27 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक ‘अंतरराष्ट्रीय साजिश’ का सबूत है।

संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 15 अगस्त को खान और कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुये कहा कि यह एक ‘‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’’

उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘‘ हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया तथा जनता की पहुंच का आदेश दिया था। फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’

पीटीआई नेताओं को पहली बार अक्टूबर 2023 में दोषी ठहराया गया था, लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया था। दिसंबर में उन्हें फिर से दोषी ठहराया गया। (भाषा) 


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