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-शुमाइला ख़ान
पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया है.
ये घटना कराची की है. रिश्तेदारों का आरोप है कि नाबालिग़ रोमिला तेजा महेश्वरी उर्फ सोनू का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया. वहीं, रोमिला ने कोर्ट में बताया है कि उन्होंने 'शादी के लिए इस्लाम कुबूल किया है.'
कोर्ट के आदेश के बाद रोमिला फिलहाल शेल्टर होम में है.
रोमिला के बड़े भाई राजेश तेजा महेश्वरी ने बीबीसी को बताया कि वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जब उनके घर से रोमिला का अपहरण किया गया तब वो अपने काम पर गए थे.
उस समय बहन के साथ उनकी पत्नी मौजूद थीं. परिवार के मुताबिक रोमिला की उम्र 13 साल है.
उन्होंने कहा कि जब वो घर लौटे तो पत्नी ने बताया कि तीन लोग उनके 'घर में घुसे और सोनू को ले गए.'
उनके मुताबिक, "पत्नी ने मुझे बताया कि उन तीन लोगों में एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी था, जिसे उन्होंने साफ़ साफ़ पहचान लिया."
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राजेश ने बताया, "मैंने मुहल्ले के बड़े बुज़ुर्गों से मिलकर मदद की गुहार लगाई. मैंने कहा कि मेरी बहन को लौटा दीजिए.
राजेश के मुताबिक, "उन्होंने एक अपहरणकर्ता के पिता को बुलाया और कहा कि वो अपने बेटे से कहे कि मेरी बहन को लौटा दे."
राजेश ने कहा कि इन लोगों (अपहरणकर्ता के रिश्तेदारों) ने पूरे मामले को चार दिन तक उलझाए रखा. इसके बाद हमारे समुदाय (महेश्वरी एक्शन कमेटी) के बुज़ुर्गों ने एफ़आईआर कराने की सलाह दी.
रोमिला कराची के बाहरी शेर शाह सिंधी इलाके में रहती थीं.
जब कोई और मदद नहीं मिली तो रोमिला के भाई राजेश तेजा ने 24 दिसंबर को नामजद एफ़आईआर दर्ज कराई. एफ़आईआर अरशद मुहम्मद सालेह और दो अन्य लोगों के ख़िलाफ़ है.
रोमिला और राजेश की मां का आठ महीने पहले देहांत हो चुका है और उनके बुज़ुर्ग पिता अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मामले की पुरज़ोर पैरवी कर रहे हैं.
एफ़आईआर के बाद पुलिस ने लड़की (रोमिला) को बरामद कर कोर्ट में पेश किया. रोमिला ने कोर्ट को दिये अपने बयान में कहा है कि उसने 'शादी के लिए इस्लाम कुबूल कर लिया है.'
अभियुक्त ने कोर्ट के सामने 'इस्लाम कुबूल करने और लड़की की शादी के सर्टिफ़िकेट पेश किए.'
कोर्ट ने भेजा शेल्टर होम
लेकिन रोमिला के पिता और उनके भाई का कहना है कि वो नाबालिग़ हैं और उनकी उम्र महज 13 साल है.
राजेश के वकील किशन लाल ने कोर्ट के सामने रोमिला के जन्म का सर्टिफ़िकेट पेश किया और अपील की है कि इस मामले में बाल विवाह क़ानून के तहत कार्रवाई की जाए.
कोर्ट ने रोमिला को शेल्टर होम भेजने और लड़की की उम्र पता लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की पूरी जांच करने को भी कहा है.
उम्र संबंधी जांच की रिपोर्ट अगले बुधवार तक आने की संभावना है.
रोमिला के कथित अपहरण और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ कराची के महेश्वरी समुदाय ने दो बार प्रदर्शन किए हैं, एक मौला मदाद रोड पर दूसरा कराची प्रेस क्लब पर.
महेश्वरी एक्शन कमेटी से जुड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता नजमा महेश्वरी ने कहा, "ये उपद्रवी लोग हैं और उपद्रवी लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता. ये केवल लोगों को डराते धमकाते हैं."
उनके मुताबिक, "13 साल की लड़की अपना धर्म नहीं बदल सकती. यहां तक कि 18 साल की लड़की का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता. तो हमारी 13 साल की बच्ची को इस्लाम कुबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. हम इसका विरोध करते हैं. हमें इंसाफ़ चाहिए."
राजेश तेजा ने कहा, "उन्होंने शेल्टर होम में रोमिला से जाकर मुलाक़ात की है लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं बताया. वो लगातार रो रही थी और घर ले चलने को कह रही थी." (bbc.com/hindi)


