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इमरान ख़ान पर जानलेवा हमले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस चीफ़ को लगाई फटकार
07-Nov-2022 3:39 PM
इमरान ख़ान पर जानलेवा हमले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस चीफ़ को लगाई फटकार

पाकिस्तान, 7 नवंबर । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान पर हुए जानलेवा हमले में पंजाब के आईजी को 24 घंटे के अंदर एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

ये आदेश तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना मामले में सुनवाई कर रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई तो वे खुद इस मामले में संज्ञान लेंगे.

सुनवाई के दौरान इमरान ख़ान के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर जानलेवा हमला किया गया है जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की इस मामले में एफ़आईआर दर्ज होनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान पंजाब प्रांत के आईजी पुलिस वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए थे. कोर्ट ने उनसे पूछा कि अब तक एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है?

कोर्ट ने कहा कि वे उन्हें समय बताएं कि कब तक एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी.

पंजाब के आईजी पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में एफ़आईआर दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने कुछ आपत्तियां जताई हैं.

कोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज न करने का ठोस कारण होना चाहिए. उन्होंने पंजाब पुलिस चीफ़ को क़ानून के मुताबिक काम करने के लिए कहा है.

मुख्य न्यायाधीश ने आईजी पंजाब से कहा कि जब तक आप पद पर हैं तब तक आपके काम में कोई दखल नहीं देगा. (bbc.com/hindi)


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