अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने आदेश दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाज़िर होना होगा. उसी दिन उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की जाएगी.
बीबीसी उर्दू के संवाददाता शहबाज़ मलिक की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले लाहौर की विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अपील पर उन्हें ख़ुद हाज़िर होने से छूट दे दी थी और उन्हें अंतरिम ज़मानत भी दे दी थी.
लेकिन अब अदालत ने कहा है कि सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाज़िर होना होगा और अब इस मामले में आगे कोई तारीख़ नहीं दी जाएगी.
शहबाज़ शरीफ़ और उनके बेटों हमज़ा और सुलैमान शरीफ़ पर पाकिस्तान की जाँच एजेंसी एफ़आईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुक़दमा दर्ज किया था. बाद में 14 और लोगों के नाम को एफ़आईआर में जोड़ा गया था. (bbc.com)


