दुर्ग
दुर्ग, 20 फरवरी। जान से मारने की नीयत से कटर से वार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी शक्ति ढेडे को धारा 324 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
वैशाली नगर थाना में उपस्थित होकर प्रार्थी बबलू सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 दिसंबर 2023 की रात को उसके पुत्र आदित्य सिंह के साथ आरोपी शक्ति ढेडे निवासी कैंप एक अर्जुन नगर सतनाम नगर थाना वैशाली नगर ने जान से मारने की नीयत से उसे पर धारदार कटर से प्राण घातक वार कर दिया था। इससे आदित्य सिंह के चेहरे, गले आदि में चोटें आई थी। उसे तुरंत इलाज के लिए शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाकर भर्ती किया गया था। उसके बाद हायर ट्रीटमेंट के लिए उसे स्पर्श हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराया गया था।


