दुर्ग

सडक़ बाधा करने पर 92 सौ का अर्थदण्ड
20-Feb-2026 6:02 PM
सडक़ बाधा करने पर 92 सौ का अर्थदण्ड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 20 फरवरी।
नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सडक़ बाधा कर व्यापार करने वालों पर निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। सडक़ बाधा करने से आम नागरिकों को आवागमन में बहुत परेशानी होती है । निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सडक़ों से अवैध संचालित दुकानों को हटाया गया है।
जोन-1 वार्ड क्रमांक-10 लक्ष्मी नगर एवं वार्ड क्रमांक-17 नेहरू नगर भवन के पास प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित सिंगलयूज प्लास्टिक तथा सडक़ बाधा पाये जाने पर चालानी कार्यवाही किया गया है। अशोक फल ठेला, कृष्णा फल ठेला, राजेंदर चैहान गन्ना जूस सेंटर, अंजली चैहान गन्ना जूस, भारत प्लास्टिक, अजय प्लास्टिक, राजेश साव से कुल 2300 रूपये का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में इस तरह का समझाइस दिया गया है। इसी प्रकार जोन-3 अंतर्गत, सडक़ बाधा कर व्यापार करने वाले 14 वेंडरों से कुल 6900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। मौके पर सभी दुकानों को हटवाया गया है, जिससे आवागमन सुगम हो और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, बेदखली सहायक हरिओम गुप्ता सहित बेदखली दल उपस्थित रहा।


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