दुर्ग

रेप, 10 साल का सश्रम कारावास
20-Feb-2026 6:04 PM
रेप, 10 साल का सश्रम कारावास

दुर्ग, 20 फरवरी। शादी का प्रलोभन देकर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(2) (एन) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी।  
पीडि़ता ने छह मार्च 2024 को थाना पुरानी भिलाई-3 में शिकायत दर्ज कराई थी कि सेवक राम मिर्झा निवासी सेजा थाना खरोरा जिला रायपुर से उसकी जान पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। आरोपी शादी के लिए लडक़ी की तलाश में था जिस कारण उसकी बातचीत आरोपी से हुई। आरोपी ने उसे पसंद करना और उसके साथ शादी करना कहकर कई बार  शारीरिक संबंध बनाया। पीडि़ता के मुताबिक आरोपी ने वर्ष 2023 में उसके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने से मना कर दिया था। इसके बाद वह अन्य लडक़ी से रिश्ते की बात चलाने लगा था।
पीडि़ता को पता चला कि आरोपी ने चार फरवरी 2024 को किसी अन्य लडक़ी से सगाई कर लिया था।


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